सीहोर। लंबे समय से विवादों में रही और बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो रही कार्बाइड गन पर आखिरकार जिला प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जिले में इस अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले विस्फोटक डिवाइस के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
यह प्रतिबंधात्मक आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। आदेश जारी करने का कारण बताते हुए प्रशासन ने कहा है कि ये अवैध संशोधित पटाखे ‘जो लोहा, स्टील या पीवीसी पाइपों में विस्फोटक भरकर तैयार किए जाते हैं’ आम नागरिकों की सुरक्षा, शांति और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं।
एक दिन पहले ही सामने आया मामला
सीहोर में यह आदेश तब आया है, जब एक दिन पहले ही शुक्रवार को जिले के अंचल में एक 15 वर्षीय किशोर की आंख इस गन के कारण बुरी तरह झुलस गई थी। इसके अलावा प्रदेश भर में कई स्थानों पर बच्चों और युवाओं की आंखें इस खतरनाक गन के इस्तेमाल से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं।
कलेक्टर के निर्देश
आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति या व्यापारी कार्बाइड गन सहित अन्य प्रतिबंधित पटाखों, आतिशबाजी या अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखों का निर्माण, भंडारण, विक्रय या क्रय नहीं कर सकेगा। साथ ही इनकी बिक्री, वितरण या प्रदर्शन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारीए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।


