‘कर’ जमा नहीं करने वालों को ढोल-धमाकों के साथ चेतावनी…

SEHORE NEWS : सीहोर। अगर आपने भी सालों से नगरपालिका का संपत्ति और जल कर जमा नहीं किया है, तो सावधान हो जाइए। सीहोर नगरपालिका अब ऐसे बड़े बकायादारों से सख्ती से निपटने के मूड में है। शहर भर में ढोल और धमाकों के साथ मुनादी करके लोगों को न सिर्फ बकाया टैक्स की याद दिलाई जा रही है, बल्कि यह भी बताया जा रहा है कि अगर जल्द भुगतान नहीं किया तो कार्रवाई के लिए भी तैयार रहे।
नगरपालिका के कर्मचारी आज शहर के मुख्य बाजारों और गलियों में घूमकर आगामी 13 सितंबर को लगने वाली लोक अदालत की सूचना दे रहे थे। इस लोक अदालत में बकाया संपत्ति और जल कर पर 100 प्रतिशत तक की भारी-भरकम छूट दी जाएगीए जो कि एक सुनहरा मौका है।
नगरपालिका के मुख्य अधिकारी सुधीर सिंह ने साफ कहा कि जलकर जमा नहीं करने वालों का नल कनेक्शन काट दिया जाएगा और संपत्ति कर जमा न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी तो सिर्फ सडक़ों पर मुनादी की जा रही है, लेकिन अगर बड़े बकायादारों ने जल्द ही अपना टैक्स जमा नहीं किया तो आगे कार्रवाई की जाएगी।
टैक्स पर छूट

  • संपत्ति कर पर छूट: 50 हजार रुपए तक के बकाया पर 100 प्रतिशत की छूट।
  • 50 हजार से 1 लाख रुपए तक के बकाया पर 50 प्रतिशत की छूट।
  • 1 लाख रुपए से अधिक के बकाया पर 25 प्रतिशत की छूट।
    जल कर पर छूट
  • 10 हजार रुपए तक के बकाया पर 100 प्रतिशत की छूट।
  • 10 हजार से 50 हजार रुपए तक के बकाया पर 75 प्रतिशत की छूट।
  • 50 हजार रुपए से अधिक के बकाया पररू 50 प्रतिशत की छूट।