आष्टा में उपद्रव के विरोध में बाजार बंद, धारा 163 लागू, पत्थरबाजों पर पुलिस का सख्त पहरा

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सीहोर। जिले के आष्टा में रविवार देर रात हुए हिंसक उपद्रव और पथराव के विरोध में आज शहर के व्यापारियों ने एकजुटता दिखाई। व्यापार महासंघ के आह्वान पर दोपहर 2 बजे तक बाजार पूरी तरह बंद रहे। शहर में व्याप्त तनाव को देखते हुए प्रशासन ने आष्टा और पार्वती थाना क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू कर दी है।
घटना रविवार रात करीब 9.30 बजे की है। बताया जा रहा है कि हरदा में आयोजित करणी सेना के कार्यक्रम से लौट रहे लोगों का अलीपुर क्षेत्र के स्थानीय लोगों के साथ मामूली विवाद हो गया। देखते ही देखते इस विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया। उपद्रवियों ने सडक़ पर खड़े 8 से 10 वाहनों में तोडफ़ोड़ की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई।
48 घंटे का अल्टीमेटम
सोमवार को सर्व हिंदू समाज ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर दोषियों की गिरफ्तारी के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। व्यापार महासंघ के अध्यक्ष रूपेश राठौर ने कहा कि शहर की शांति और भाईचारे को नुकसान पहुंचाने वालों के विरोध में आज व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रखे गए हैं।
सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी
प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भ्रामक खबरें या आपत्तिजनक पोस्ट साझा करने वालों के खिलाफ धारा 163 के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की साइबर सेल हर गतिविधि पर नजर रख रही है।