सीहोर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायाधीश शिवानी श्रीवास्तव ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पेट्रोल पंप संचालक आदित्य शर्मा को लापरवाही के लिए एक वर्ष का सश्रम कारावास और 2000 के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
न्यायालय ने आरोपी आदित्य शर्मा निवासी अरेरा कॉलोनी हबीबगंज भोपाल को धारा 304.ए भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रानी जैन ने बताया कि यह मामला जताखेड़ा एचपी पेट्रोल पंप से संबंधित है। घटना के संक्षिप्त विवरण के अनुसार मृतक सचिन वर्मा पेट्रोल पंप पर कार्य कर रहे थे, जब वे बिजली के संपर्क में आने के बाद बेहोश हो गए थे। उन्हें तुरंत जिला चिकित्सालय सीहोर ले जाया गया, जहां प्राथमिक मेडिकल परीक्षण में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
पीएम रिपोर्ट की क्यूरी पर डॉक्टर द्वारा मृत्यु का कारण करंट लगने पर पानी में गिरने से डूबना बताया गया. विवेचना के दौरान पेट्रोल पंप संचालक आदित्य शर्मा के विरुद्ध थाना मंडी में अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत यह पाया गया कि संचालक की लापरवाही के कारण यह दुर्घटना हुई, जिससे सचिन वर्मा की मौत हो गई। अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी को धारा 304.ए के तहत दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी रानी जैन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।


