धर्मांतरण के बहुचर्चित मामले में जब्बार खान को जमानत, पत्नी को भी अग्रिम राहत

सीहोर। बीते दिनों जिला मुख्यालय के हाऊसिंग बोर्ड कालोनी में घटित हुए धर्मांतरण के बहुचर्चित मामले में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर ने आरोपी जब्बार खान को जमानत दे दी है साथ ही पत्नी ताहिरा को भी अग्रिम जमानत का लाभ दिया है।
न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्रा की एकल पीठ ने विविध आपराधिक मामला संख्या 38905/2025 के तहत दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए महिला आवेदक ताहिरा खान को अग्रिम जमानत दी। आवेदक के वकील विनायक प्रसाद शाह ने तर्क दिया कि यह प्राथमिकी दो पड़ोसियों के बीच झगड़े का परिणाम थी और आवेदक एक महिला है, इसलिए गिरफ्तारी का कोई उद्देश्य नहीं है।
आपराधिक रिकार्ड न होने का लाभ
उच्च न्यायालय ने आवेदक के कोई आपराधिक रिकॉर्ड न होने और उसके महिला होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए, मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिनाए आवेदन स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने 50 हजार रुपए के निजी बांड पर ताहिरा खान को रिहा करने का निर्देश दिया।
जब्बार खान को नियमित जमानत
एक अन्य मामले विविध आपराधिक मामला संख्या 40358/2025 में कोर्ट ने आरोपी जब्बार खान को नियमित जमानत दे दी, जो 19 अगस्त से हिरासत में था। आवेदक के वकील ने दलील दी कि आवेदक निर्दोष है और मुकदमे की सुनवाई पूरी होने में समय लगेगा।
वकीलों ने किया विरोध
राज्य और आपत्तिकर्ता के वकीलों ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि पीडि़त अनुसूचित जाति समुदाय से है और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला गया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने मुकदमे में लगने वाले संभावित समय को देखते हुए, जब्बार खान को भी 50 हजार के निजी बांड पर रिहा करने का निर्देश दिया।