जरुरी सूचना: फार्म जमा नहीं किया तो मतदाता सूची से कटेगा नाम

सीहोर। निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार मध्य प्रदेश सहित जिले में 4 नवंबर से मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। आयोग ने शुद्ध, स्वच्छ और पारदर्शी मतदाता सूचियों के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से सहयोग करें।
आयोग के अनुसार सभी मतदाताओं को अपने बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) द्वारा उपलब्ध करवाया गया परिगणना फॉर्म भरकर निश्चित समय में जमा करवाना होगा। फॉर्म जमा नहीं करवाने की स्थिति में आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।
पुनरीक्षण प्रक्रिया के लक्ष्य
– इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची से त्रुटियों को हटाना है।
– मृत व्यक्तियों के नाम हटाना।
– स्थायी रूप से निवास बदलने वालों के नाम हटाना।
– दो स्थानों पर हुए पंजीकरण को निरस्त करना।
– फर्जी मतदाताओं के नाम हटाना।
यह दस्तावेज जरुरी

  • – केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू के
  • – नियमित कर्मचारियों को जारी पहचान
  • – पत्र या पेंशन कार्ड
  • – भारत में 01/07/1987 से पूर्व सरकार/बैंक/एलआईसी/डाकघर/पीएसयू या
  • – स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र/दस्तावेज/पहचान पत्र
  • – जन्म प्रमाण पत्र
  • – पासपोर्ट
  • – मूल निवास प्रमाण पत्र
  • – 10वीं बोर्ड की अंक सूची मय प्रमाण पत्र
  • – वन अधिकार प्रमाण पत्र
  • – अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य जाति प्रमाण पत्र
  • – राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां लागू हो)
  • – राज्य/स्थानीय अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर
  • – सरकार द्वारा जारी कोई भूमि/गृह आवंटन प्रमाण पत्र
  • फॉर्म के साथ 11 दस्तावेजों की सूची में से कोई भी 1 दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।