SEHORE NEWS : पत्नी को मौत के घाट उतारने वाले पति को उम्रकैद

सीहोर। पारिवारिक विवाद में अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले एक शख्स को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश स्मृता सिंह ठाकुर ने आजीवन कारावास और 1000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला मंडी थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था।
मामला 2 अक्टूबर 2023 का है, जब भगवतीबाई ने अपनी बहन कृष्णा उर्फ गुड्डी की हत्या की सूचना पुलिस को दी। भगवतीबाई ने बताया कि गुड्डी का उसके पति कल्लू उर्फ पंडा घटिया से अक्सर झगड़ा होता था। उस दिन भी झगड़े के बाद पंडा ने गुड्डी की हत्या कर दी। जब भगवतीबाई मौके पर पहुंची, तो उन्होंने अपनी बहन को एक टपरे में मृत पाया, जिसके शरीर पर चोट के गंभीर निशान थे और मुंह से खून बह रहा था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी कल्लू फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान पुलिस ने गवाहों के बयानों और पुख्ता सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या के तहत मामला दर्ज किया।
न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक रेखा यादव ने शासन की ओर से पैरवी की। पेश किए गए सबूतों और मजबूत तर्कों से सहमत होकर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जो यह साबित करता है कि कानून की नजर में कोई भी घरेलू हिंसा का अपराधी बच नहीं सकता।